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फिरोजाबाद, 25 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रजावली क्षेत्र निवासी एक किशोरी 01 जनवरी 2023 को खेत पर गई थी। उसी दौरान एक युवक ने उसे पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की। उसे जबरन पकड़कर सरसों के खेत में ले जाने लगा। शोर मचाने पर उसने किशोरी की मां को जान से मारने की धमकी दी। धमकी देकर वह भाग गया।
किशोरी ने परिजनों को घटना के बारे में बताया। पिता ने मामले में राजेंद्र पाल सिंह उर्फ काका पुत्र जिमीपाल निवासी लखनई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजमोद सिंह चौहान ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजेंद्र पाल सिंह को दोषी माना। न्यायालय ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़