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फिरोजाबाद, 25 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना रामगढ़ क्षेत्र निवासी नीरज मिश्रा पुत्र राकेश चाट का ठेला लगाता था। उसका शराब को लेकर पत्नी से विवाद हो गया था। उसने 22 अगस्त 2020 को अपनी पत्नी योजना मिश्रा की भारी वस्तु से प्रहार कर व गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में वह अपने साथियों को अंतिम संस्कार के लिए बुलाने गया।
उसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र के चौकीदार ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या दो विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार यादव ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने नीरज मिश्रा को पत्नी की हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़