राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, अगली तारीख चार सितंबर
—सिख समुदाय पर विवादित बयान का मामला वाराणसी, 25 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में सोमवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजेएम चतुर्थ) में सुनवाई हुई। अद
राहुल गांधी


—सिख समुदाय पर विवादित बयान का मामला

वाराणसी, 25 अगस्त (हि.स.)। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में सोमवार को वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट (एसीजेएम चतुर्थ) में सुनवाई हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख चार सितंबर निर्धारित की है।

इस मामले में राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने अदालत में प्रार्थना पत्र सहित कई विधिक दलीलें और सुप्रीम कोर्ट की मिसालें पेश कीं। अदालत ने वादी पक्ष को इन दलीलों की प्रतियां उपलब्ध कराईं और उन्हें सुने जाने की अनुमति दी।

वादी की ओर से अधिवक्ता अलख नारायण सिंह और विवेक शंकर तिवारी अदालत में मौजूद रहे।

गौरतलब है कि बीते वर्ष सितंबर में अमेरिका यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि “भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिख के रूप में पगड़ी पहनने, कड़ा धारण करने और गुरुद्वारे जाने की अनुमति दी जाएगी?” उनके इस बयान को लेकर वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र निवासी नागेश्वर मिश्र ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में परिवाद दाखिल किया था।

वादी का आरोप है कि राहुल गांधी का बयान भड़काऊ था और इसका उद्देश्य देश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करना था। हालांकि, उस समय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने सुनवाई के बाद वाद को खारिज कर दिया था।

इसके बाद नागेश्वर मिश्र ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने अवर न्यायालय को मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे। इसी आदेश के अनुपालन में अब मामले की पुनः सुनवाई की जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीधर त्रिपाठी