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--नगर निगम से कृत कार्यवाही की मांगी जानकारी
प्रयागराज, 25 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कालिंदीपुरम की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत न करने पर नगर निगम प्रयागराज से जवाब मांगा है और 15 दिन में कृत कार्यवाही की जानकारी मांगी है।
याचीगण का कहना है कि शहर पश्चिम के कालिंदीपुरम की मुख्य सड़कों का निर्माण के बाद मरम्मत पिछले करीब 12 सालों से नहीं कराया गया है। जगह-जगह सड़कों में गड्ढे हो गये हैं। कई जगहों पर सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। जिनके पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ता जगदीश सिंह बुंदेला और सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर अजय कुमार सिंह ने जनहित याचिका दाखिल की है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने याचिका में संलग्न ध्वस्त सड़कों की फोटो देख कर नाराजगी जताई और नगर निगम के अधिवक्ता से पूछा आपने देखा है। इस केस की नोटिस कब मिली है। कोर्ट ने 15 दिन में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया और सुनवाई की तिथि 15 सितम्बर रखी है।
याचीगण की ओर से अधिवक्ता आर पी राजन ने बहस की और कहा कि कालिंदीपुरम में जाग्रति चौराहे से मुजफ्फर बालू तिराहे तक जाने वाला कवि धीरज जमादार मार्ग, ताज मेडिकल स्टोर से आर्मी कालोनी जाने वाली 60 फिट रोड और नंदी चौराहे से मंगल विहार, मौसम विहार होते हुए शहीद अब्दुल हमीद तिराहे तक जाने वाली 120 फिट रोड और जाग्रति विहार के पश्चिमी गेट के सामने की सड़कें पूरी तरह ध्वस्त हैं। पैदल चलना भी मुश्किल है। जिसकी मरम्मत की जिम्मेदारी नगर निगम की है। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर यह याचिका दायर की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे