उच्च न्यायालय से डीएम कुशीनगर को अवमानना नोटिस
प्रयागराज, 25 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 27 मई 2025 के आदेश का पालन करें या सात अक्टूबर को अदालत में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मनोहर ग
इलाहाबाद हाईकोर्ट का छाया चित्र


प्रयागराज, 25 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डीएम कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर को अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि 27 मई 2025 के आदेश का पालन करें या सात अक्टूबर को अदालत में हाजिर हों।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने मनोहर गुप्ता की अवमानना अर्जी पर दिया। याची ने हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर डीएम की ओर से कोई फैसला नहीं लिए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने 27 मई 2025 के आदेश से याची के आवेदन पर छह सप्ताह में फैसला लेने के लिए डीएम को आदेश दिया था।

इसके बाद भी डीएम की ओर से आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर याची ने हाईकोर्ट में अवमानना अर्जी दाखिल की। याची अधिवक्ता ने दलील दी कि डीएम की ओर से कोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई है। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद डीएम के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे