जयपुर, 23 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के वाइस प्रिंसिपल को पदावनत कर वापस व्याख्याता लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को
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