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बीरभूम, 22 अगस्त (हि. स.)। सिउड़ी में दो तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हत्या मामले में गुरुवार को रामपुरहाट महकमा अदालत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार कुंडू ने 12 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साथ ही प्रत्येक पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। अगर जुर्माना न चुका पाए तो उस स्थिति में दोषियों को अतिरिक्त छह महीने की जेल की सजा काटनी होगी।
गौरतलब है कि हत्या की घटना चार फरवरी 2025 को बीरभूम जिले के माड़ग्राम-एक पंचायत में हुई थी। तृणमूल पंचायत प्रमुख भुट्टो शेख के भाई व पार्टी नेता लाल्टू शेख तथा उनके सहयोगी न्यूटन शेख की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 86 दिन बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
सरकारी वकील विभास चटर्जी ने बताया कि हत्या का कारण क्षेत्र पर कब्जे की लड़ाई थी। अदालत ने आरोपितों को हत्या, साजिश और अन्य चार धाराओं में दोषी करार दिया। पुलिस ने आरोपितों के पास से बड़ी संख्या में बम भी बरामद किए थे।
हत्या की रात ही पुलिस ने स्थानीय कांग्रेस नेता सुझाउद्दीन शेख को गिरफ्तार किया था। इसके बाद क्रमशः उसके दो बेटे लकी और बापी सहित कुल 12 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। हालांकि, अब भी आठ आरोपित फरार बताए जा रहे हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / अनिता राय