इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों के विलय पर रोक लगाने से किया इन्कार
इलाहाबाद हाईकाेर्ट


--कहा, लखनऊ बेंच ने विवाद पहले ही सुलझा दिया

प्रयागराज, 02 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। कहा कि इस मामले में लखनऊ बेंच ने पहले ही फैसला सुना दिया है। यह टिप्पणी करते हुए याचिका निस्तारित कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकलपीठ ने सुबोध और दो अन्य की याचिका पर दिया।

पीलीभीत निवासी सुबोध और दो अन्य ने याचिका दाखिल कर राज्य सरकार के 16 जून 2025 के प्राथमिक विद्यालयों के विलय आदेश को रद्द करने की मांग की थी। साथ ही प्राथमिक विद्यालय चांदपुर, विकासखंड बिलसंडा, जिला पीलीभीत के कामकाज में प्रतिवादियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की मांग की गई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत के 25 जून 2025 के आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई थी।

याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि विलय से विद्यालय के संचालन और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। इसलिए इस पर तत्काल रोक जरूरी है। वहीं राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि इसी मुद्दे पर लखनऊ खंडपीठ ने 7 जुलाई 2025 को आदेश पारित कर दिया था और सम्बंधित याचिका खारिज कर दी थी।

कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद लखनऊ बेंच के फैसले के आलोक में याचिका निस्तारित कर दी।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे