मोहाली अदालत से अकाली नेता मजीठिया की जमानत याचिका खारिज
चंडीगढ़, 18 अगस्त (हि.स.)। मोहाली की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को झटका दिया है। सोमवार को अदालत ने मजीठिया की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। अब मजीठिया जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च
मोहाली अदालत से अकाली नेता मजीठिया की जमानत याचिका खारिज


चंडीगढ़, 18 अगस्त (हि.स.)। मोहाली की अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को झटका दिया है। सोमवार को अदालत ने मजीठिया की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। अब मजीठिया जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय जायेंगे।

विजिलेंस ब्यूरो ने मजीठिया को बीती 25 जून को अमृतसर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। वह इस समय नाभा जेल में बंद हैं। सरकारी वकील फैरी सोफत ने सोमवार को बताया कि मोहाली की अदालत में मजीठिया की जमानत याचिका पर करीब एक महीने से बहस चल रही थी, लेकिन आज खारिज हो गई है। इसी केस में उनकी पत्नी पत्नी गनीव कौर उच्च न्यायालय पहुंची है। उन्होंने विजिलेंस से 10 अगस्त को जारी उस नोटिस को चुनौती दी, जिसमें उनसे संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस हुआ है। अब मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

मजीठिया के वकील अर्शदीप सिंह कलेर ने कहा कि मोहाली अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभी तक मामले की जांच लंबित है। जैसे ही हमारे पास मोहाली अदालत का आदेश आएगा। इसके बाद पूरी पड़ताल करने के बाद हम इसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। पहले भी मजीठिया को उच्च न्यायालय से ही राहत मिली थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा