Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
फिरोजाबाद, 18 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने सोमवार को हत्या के दोषी दो भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना शिकोहाबाद के प्रोफेसर कालोनी निवासी ललित कुमार 24 नवंबर 2020 को अपने पिता राजपाल पुत्र देवांश के साथ घर से गेस्ट हाउस जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में राज हेमंत उर्फ मोनू पुत्र रश्मि कुमार उसका भाई राज बसंत उर्फ गोपाल, रजनी पत्नी राज बसंत तथा उसके साथी घात लगाए बैठे थे। उन लोगों ने ललित उसके पिता व बेटे पर हमला बोल दिया। तभी राज बसंत व राज हेमंत ने ललित कुमार के पिता राजपाल सिंह पर तमंचे से फायर कर दिए। जिससे उसकी मौत हो गई।ललित व देवांश ने घर में घुस कर जान बचाई। हत्या करने के बाद हमलावर धमकी देकर भाग गए। ललित कुमार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 1 सुनील कुमार द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी शीलेंद्र प्रताप सिंह ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राज बसंत व राज हेमंत को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने रजनी को दोष मुक्त किया है।
न्यायालय ने राज हेमंत व राज बसंत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 52 - 52 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
वही न्यायालय ने राज हेमंत को 3/5 आयुध अधिनियम का दोषी माना। उसको 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 2000 रुपया अर्थ दंड लगाया है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़