सोनाली खुदकुशी कांड में श्वेता सिंह की जमानत याचिका खारिज
रामगढ़, 18 अगस्त (हि.स.)। जिले के चर्चित सोनाली खुदकुशी कांड मामले में सोनाली के पिता की ओर से रांची रोड मरार निवासी श्वेता सिंह और राहुल साहा उर्फ सोनू साहू को आरोपित बनाया गया था। श्वेता सिंह ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए प्रधान जिला एवं
कोर्ट का आर्डर फाइल फोटो


रामगढ़, 18 अगस्त (हि.स.)। जिले के चर्चित सोनाली खुदकुशी कांड मामले में सोनाली के पिता की ओर से रांची रोड मरार निवासी श्वेता सिंह और राहुल साहा उर्फ सोनू साहू को आरोपित बनाया गया था। श्वेता सिंह ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अर्जी लगाई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने श्वेता सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी।

पुलिस की जांच में सोनाली पर बने दबाव की हुई पुष्टि

सोनाली खुदकुशी कांड को देख रहे अधिवक्ता नौशाद अहमद ने बताया कि पिछले कई तारीखों में कोर्ट ने पुलिस को डायरी पेश करने के लिए कहा था। पुलिस ने जब डायरी पेश की तो यह बात स्पष्ट हो गया कि श्वेता सिंह की ओर से ही पुलिस को गलत सूचना देकर सोनाली पर दबाव बनवाया जा रहा था। केस डायरी के पारा 55 में पुलिस ने यह स्पष्ट लिखा है कि श्वेता सिंह की ओर से पुलिस को लगातार गलत सूचना सोनाली के बारे में दी जा रही थी। उस सूचना के आधार पर पुलिस सोनाली को रामगढ़ थाने बुलाकर पूछताछ कर रही थी। श्वेता सिंह का दबाव काफी था, जिसका जिक्र सोनाली ने अपने सुसाइड नोट में भी किया है। इसी दबाव की वजह से सोनाली ने इतना बड़ा कदम उठाया।

आईजी में अनुसंधानकर्ता को किया था सस्पेंड

आत्महत्या कांड के बाद रामगढ़ थाने के दरोगा ओंकार पाल को बोकारो जोन के आईजी क्रांति कुमार गड़िदेशी ने खुद उनको सस्पेंड किया था। इस मामले में सोनाली के पिता विमल सिंह ने रांची रोड मरार निवासी श्वेता सिंह और राहुल शाह उर्फ सोनू के खिलाफ कांड संख्या 162/25 दर्ज कराया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश