हत्या मामले के चार आरोपिताें को मिली आजीवन कारावास की सजा
--आजीवन कारावास के साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक पर लगाया 20-20 हजार रुपए दण्ड प्रयागराज, 18 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद‌ न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट प्रयागराज ने सोमवार को औद्योगिक थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से
प्रयागराज के औद्योगिक थाने की फोटो


--आजीवन कारावास के साथ ही न्यायालय ने प्रत्येक पर लगाया 20-20 हजार रुपए दण्ड

प्रयागराज, 18 अगस्त (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद‌ न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट प्रयागराज ने सोमवार को औद्योगिक थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से हत्या मामले के चार आरोपितों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर बीस-बीस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के औद्योगिक थाना क्षेत्र के लवायनकला कुरिया गांव निवासी धर्मेन्द्र कुमार पुत्र सन्तलाल,महिपाल पुत्र मेवालाल , जंगबहादुर पुत्र मोतीलाल सोनकर, सोहनलाल पुत्र मैकू यादव के खिलाफ 16 नवम्बर 1997 में धारा 147, 148, 149, 302 भारतीय दंड विधान 3(2)5 एससी एवं एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

योगी सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे आपरेशन कन्वेंशन के तहत औद्योगिक थाने की पुलिस टीम पैरवी कर रही थी। अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप सोमवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट प्रयागराज ने उपरोक्त आरोपितों को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

उल्लेखनीय है कि जमीन के विवाद को लेकर वादी के दादा की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी ।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / रामबहादुर पाल