नवादा मंडल कारा में प्ली बार्गेनिंग पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम
नवादा, 18 अगस्त (हि.स.)।मंडल कारा नवादा में प्ली बार्गेंनिंग पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का अयोजन सोमवार को किया गया। नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर आशुतोष कुमार झा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला वि
शिविर में अधिककरी


नवादा, 18 अगस्त (हि.स.)।मंडल कारा नवादा में प्ली बार्गेंनिंग पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का अयोजन सोमवार को किया गया।

नालसा एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर आशुतोष कुमार झा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,ल एवं धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के मार्गदर्शन में मंडल कारा, नवादा प्ली बार्गेंनिंग पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मो. साजिद अयुब खॉंन, डिप्टी लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल नवादा ने बताया कि प्ली बार्गेनिंग एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें आरोपी व्यक्ति मुकदमे की पूरी कार्यवाही से बचने के लिए अपराध स्वीकार कर लेता है और बदले में उसे सजा में रियायत या कम सजा दी जाती है। भारत में यह प्रावधान भारती दंड संहिता की धारा 265-A से 265-L में दिया गया है। यह केवल उन मामलों में लागू होता है, जहाँ अपराध की सजा 07 वर्ष से कम हो और अपराध गंभीर न हो। जेल में प्ली बार्गेनिंग का उद्देश्य मुकदमों का शीघ्र निपटारा करना और कैदियों को सुधार का अवसर देना है। इसमें न्यायालय, अभियोजन पक्ष और पीड़ित - तीनों की सहमति आवश्यक होती है।

मौके पर जेल प्रशासन सहित कर्मचारीगण एवं मो0 साजिद अयुब खॉंन डिप्टी लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल सिस्टम नवादा एवं पारा विधिक स्वयं सेवक मनीष कुमार सिन्हा उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजय कुमार सुमन