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नई दिल्ली, 18 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की ओर से दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और राज्य सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया है। जस्टिस रविंद्र डूडेजा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
संदीप दीक्षित ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अप्रैल को संदीप दीक्षित की याचिका खारिज कर दिया था। संदीप दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा था कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने 26 दिसंबर, 2024 को एक प्रेस कांफ्रेंस किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि संदीप दीक्षित ने भाजपा से करोड़ों रुपये लिए हैं। इस प्रेस कांफ्रेंस में आरोप लगाया गया था कि संदीप दीक्षित बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में शामिल हैं।
याचिका में कहा गया था कि आतिशी मार्लेना और संजय सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में जो कुछ भी कहा वो झूठ और बेबुनियाद है। याचिका में कहा गया था कि आतिशी और संजय सिंह के बयानों के जरिये संदीप दीक्षित की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है।
संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार थे। इसी सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उम्मीदवार थे। इस सीट से भाजपा नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने जीत दर्ज की थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी