संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में ललित झा की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस
नई दिल्ली, 18 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपित ललित झा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को कर
दिल्ली हाईकोर्ट


नई दिल्ली, 18 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद सुरक्षा में चूक के आरोपित ललित झा की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विवेक चौधरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।

साेमवार काे सुनवाई के दौरान ललित झा के वकील ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने 15 दिसंबर, 2023 को सरेंडर कर दिया था। याचिकाकर्ता के सरेंडर करने के बाद से हिरासत में एक साल आठ महीने गुजर चुके हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट में अभी आरोप तय करने पर दलीलें रखी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में 133 गवाह हैं। संसद का एक भी सदस्य इस मामले में गवाह नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ललित झा ने किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

दिल्ली पुलिस ने 15 जुलाई, 2024 को इस मामले में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा मामले में 186, 353, 153, 452, 201, 34, 120बी और यूएपीए की धारा 13, 16, 18 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने 7 जून, 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली पुलिस ने मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी