फतेहाबाद: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, पीड़िता को मिलेगा 1.60 लाख मुआवजा
-फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसलाफतेहाबाद, 18 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा के फतेहाबाद जिला की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 व
जिला कोर्ट फतेहाबाद


-फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐतिहासिक फैसलाफतेहाबाद, 18 अगस्त (हि.स.)। हरियाणा के फतेहाबाद जिला की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को आरोपित युवक को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने आरोपित पर 2.10 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 1.60 लाख की राशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

मामले के अनुसार, पीड़िता के पिता ने थाना शहर फतेहाबाद में शिकायत दी थी कि उनकी नाबालिग बेटी को अशोक कुमार उर्फ धोलू निवासी रतिया बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। महिला अनुसंधानकर्ता ने तत्परता से जांच करते हुए आईपीसी की धारा 363, 366ए, 34 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने 25 फरवरी 2023 को लड़की को बरामद कर न्यायालय में धारा 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करवाए। पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले में धारा 376(2)(एन), 376(3) आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2), 6 जोड़ी गई। आरोपित को 2 मार्च को गिरफ्तार कर पूछताछ में शामिल किया गया और 5 मई 2023 को पुलिस ने अंतिम चालान अदालत में पेश किया। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन रहा, जहां अभियोजन पक्ष ने पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के चलते आरोपित पर दोष सबित हुए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई।

पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने बताया कि यह फैसला फतेहाबाद पुलिस की तत्परता, वैज्ञानिक ढंग से जुटाए गए ठोस साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावशाली पैरवी का परिणाम है। उन्होंने बताया कि जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सरकारी वकील नवीन कुमार ने अदालत में सशक्त तरीके से पक्ष प्रस्तुत किया। एसपी ने कहा कि इस प्रकार के अपराध समाज में भय और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करते हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड अत्यंत आवश्यक है। यह फैसला महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर अदालत की संवेदनशीलता और सख्त रुख को दर्शाता है।-----

हिन्दुस्थान समाचार / अर्जुन जग्गा