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प्रयागराज, 13 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सूचना के बावजूद मांगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने पर पुलिस कमिश्नर आगरा को जानकारी देने या अगली तिथि को स्पष्टीकरण के साथ पेश होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि सूचना के बाद भी पुलिस द्वारा मांगी जानकारी उपलब्ध न कराना न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना है।
कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई की तिथि 21 अगस्त तक पुलिस कमिश्नर बतायें कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने बत्तो देवी व अन्य की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने ए जी ए से 4 जुलाई को कहा था कि अभियुक्तों पर सम्मन के तामीला की जानकारी दे। 5 अगस्त को दुबारा समय मांगा गया। कहा गया कि आदेश की सूचना पुलिस को दी गई है किन्तु कोई जवाब नहीं आया है। जिस पर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर आगरा को व्यक्तिगत हलफनामे में जानकारी देने का निर्देश दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे