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रांची, 13 अगस्त (हि.स.)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में सुनवाई 27 अगस्त निर्धारित की है। बुधवार को मामले में रांची के एमपी-एमएलए मामले की विशेष अदालत में सुनवाई की तारीख निर्धारित थी, लेकिन कोर्ट नहीं बैठने के कारण सुनवाई टल गई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त निर्धारित की है। राहुल गांधी पर 6 जुलाई 2024 को आरोप तय किया गया था। शिकायतकर्ता को अदालत में सबूत प्रस्तुत करना है। आरोप तय होने के बाद शिकायतकर्ता को सबूत प्रस्तुत करने का निर्देश अदालत ने दे रखा है।
उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय से राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर लालपुर थाना क्षेत्र निवासी अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट रांची में 23 अप्रैल 2019 में शिकायतवाद (केस संख्या 1993/19) दर्ज कराया था।
शिकायतकर्ता ने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समाज का अपमान है। इस टिप्पणी से मोदी समाज आहत है। इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। संबोधन में राहुल ने कहा था कि मोदी नाम वाले सभी चोर होते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे