चरस तस्करी के दो आरोपी दोषी करार, 13-13 साल की सजा और जुर्माना
कुल्लू, 12 अगस्त (हि.स.)। जिला कुल्लू की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 13-13 साल के कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश–I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने सुनाया। द
चरस तस्करी के दो आरोपी दोषी करार, 13-13 साल की सजा और जुर्माना


कुल्लू, 12 अगस्त (हि.स.)। जिला कुल्लू की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 13-13 साल के कठोर कारावास और भारी जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश–I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने सुनाया।

दोषियों की पहचान कुलदीप सिंह निवासी हमीरपुर और केवल राज निवासी मंडी के रूप में हुई है। इन दोनों पर एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं 20(बी)(ii)(C), 25 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी दी कि अदालत ने दोनों आरोपियों को हर एक धारा के तहत 13-13 साल के कठोर कारावास और ₹1,30,000-₹1,30,000 के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अदालत ने अपराध में इस्तेमाल की गई ऑल्टो कार को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं।

यह मामला 25 सितंबर 2020 का है जब पुलिस पोस्ट जरी के एएसआई पुष्प देव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शारनी में नाकाबंदी के दौरान एक ऑल्टो कार को रोका। कार की तलाशी लेने पर 3 किलो 510 ग्राम चरस बरामद हुई। कुलदीप सिंह कार चला रहा था और केवल राज उसमें सवार था।

पुलिस ने इस मामले में थाना सदर कुल्लू में एफआईआर दर्ज की थी। जांच के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। इस केस में एक आरोपी सोभा राम उर्फ राज बहादुर अभी फरार है और उसे अदालत ने घोषित अपराधी घोषित किया है। वहीं, एक अन्य आरोपी अमिश कुमार को अदालत ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने केस को साबित करने के लिए कुल 16 गवाहों को पेश किया।

हिन्दुस्थान समाचार / जसपाल सिंह