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फिरोजाबाद, 12 अगस्त (हि.स.)। न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा सुनाई।
थाना सिरसागंज के भनुपुरा में सूरज पुत्र राजन निवासी घाघऊ की दबंगों ने लाठी डंडों तथा धारदार हथियार से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में सुषमा ने थाने में जितेंद्र पुत्र सोबरन उसके भाई विजेंद्र, मंतोष पुत्र जितेंद्र, गुलशन पुत्र धनपाल तथा श्याम सुंदर पुत्र कोमलनाथ निवासी भनुपूरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी प्रिय प्रताप सिंह ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए।
गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जितेंद्र, विजेंद्र तथा श्यामसुंदर को हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं बाकी दो अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषमुक्त किया है।
हिन्दुस्थान समाचार / कौशल राठौड़