मेडिकल ट्रस्ट संपत्ति खरीद मामले में उच्च न्यायालय से सांसद निशिकांत दुबे को राहत बरकरार
रांची, 12 अगस्त (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसपर राज
फ़ाइल फ़ोटो हाइकोर्ट


रांची, 12 अगस्त (हि.स.)। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बढ़ा दिया। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसपर राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने चार सप्ताह का समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की अदालत में हुई। निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने बहस की। यह मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से जुड़ा हुआ है। इसमें शिवदत्त शर्मा की ओर से निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई। इसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे