नियमों के तहत नोटिस जारी कर उसपर सुनवाई के बाद अतिक्रमण को हटाने के निर्देश
नैनीताल, 11 अगस्त (हि.स.)। हाई कोर्ट ने हरिद्वार के रुड़की तहसील के ग्राम मुहाना रामनगर रोड पर दो मीटर रोड पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगर रोड पर अतिक्रमण हुआ है तो इसमें एसडीए
नियमों के तहत नोटिस जारी कर उसपर सुनवाई के बाद अतिक्रमण को हटाने के निर्देश


नैनीताल, 11 अगस्त (हि.स.)। हाई कोर्ट ने हरिद्वार के रुड़की तहसील के ग्राम मुहाना रामनगर रोड पर दो मीटर रोड पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगर रोड पर अतिक्रमण हुआ है तो इसमें एसडीएम, राजस्व विभाग तथा पीडब्ल्यू विभाग के अधिकरियों की एक टीम गठित कर मामले की जांच कराए और अतिक्रमणकारियों को नियमों के तहत नोटिस जारी कर उस पर सुनवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाएं।

वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुड़की निवासी मोनू कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके ग्राम नारशन से रामनगर रुड़की जाने वाली रोड पर नारशन में रोड़ के करीब 200 मीटर के भीतर अतिक्रमण करके रोड को अतिसंकरा कर दिया है। अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए उन्होंने प्रशासन व संबं​धित विभाग को दो बार प्रार्थना पत्र दिया गया। नोटिस के क्रम में अतिक्रमण हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण करने वालो को नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद भी इनके द्वारा अतिक्रमण नही हटाया गया। नोटिस के आधार पर अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की मदद विभाग ने मांगी जो कि अभी नही मिली। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि इस अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाय ताकि कोई रोड दुर्घटना ना हो। याचिका में कहा कि अतिक्रमण होने की वजह से यहां पर बार बार दुर्घटना होती आई हैं।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / लता