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नैनीताल, 11 अगस्त (हि.स.)। नैनीताल उच्च न्यायालय ने लक्सर हरिद्वार के ग्राम रियाशी में ग्राम सभा की भूमि पर कुछ ग्राम सभा के लोगों की ओर से ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद याचिका को निस्तारित करते हुए मामले की जांच करके संबंधित अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर विधिनुसार उनका पक्ष सुनते हुए निस्तारित करने के आदेश दिए हैं।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। ग्राम सभा लक्सर रियाशी हरिद्वार निवासी अंकुल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनके ग्राम सभा की सार्वजनिक भूमि पर कुछ लोगों की ओर से अतिक्रमण किया जा रहा है। जिसकी वजह से ग्राम के आम रास्ते खेल के मैदान सहित चारागाह प्रतिबन्धित हो गए हैं। इस पर ग्रामवासियों की ओर से इसकी शिकायत संबंधित विभाग को की गई तो उनके प्रार्थना पत्र पर विभाग ने कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की।
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हिन्दुस्थान समाचार / लता