सेवानिवृत्ति बाद वेतन पुनर्निर्धारण के आदेश पर रोक
उच्च न्यायालय ने कहा,याची पूरी पेंशन का हकदार,राज्य सरकार से जवाब तलब प्रयागराज, 11 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शासनादेश व सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत सेवानिवृत्ति के बाद वेतन पुनर्निर्धारण कर उसे बैक डेट से लागू करने के आदेश
प्रयागराज उच्च न्यायालय का छाया चित्र


उच्च न्यायालय ने कहा,याची पूरी पेंशन का हकदार,राज्य सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज, 11 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शासनादेश व सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत सेवानिवृत्ति के बाद वेतन पुनर्निर्धारण कर उसे बैक डेट से लागू करने के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में जवाब मांगा है।न्यायालय ने यह भी कहा कि वेतन पुनर्निर्धारण आदेश पर रोक के साथ याची पूरी पेंशन पाने का हकदार है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने कन्नौज के भइयालाल की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि वह 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुआ और गत 15 जनवरी को वेतन का पुनर्निर्धारण किया गया, जिसे अप्रैल 2006 से लागू किया गया। यह 16 जनवरी 2016 के शासनादेश व सुशील कुमार सिंहल बनाम प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लघंन है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे