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जयपुर, 11 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने जौहरी बाजार के पास स्थित संजय बाजार में अतिक्रमण से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता से बाजार को विकसित करने के लिए बनाए गए डक्टिंग पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए आदेश की कॉपी भी दस सितंबर तक पेश करने को कहा है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश संजय बाजार व्यापार मंडल समिति की जनहित याचिका पर दिए।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने खंडपीठ को बताया कि संजय बाजार में अवैध हटवाड़ा लगाया जा रहा है। इसके कारण स्थानीय व्यापारियों को परेशानी हो रही है। वहीं बाजार में अतिक्रमण और अवैध कब्जों के कारण शहर में होते हुए भी संजय बाजार शहर के दूसरे बाजारों से पिछड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस वीएस दवे और इंद्रसेन इसरानी ने बाजार के विकास के लिए डक्टिंग प्रोजेक्ट तैयार किया था, लेकिन कई सालों बाद भी इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया है। व्यापारियों ने बाजार में 75 लाख रुपए से ज्यादा कीमत देकर दुकान खरीदी थी, लेकिन बाजार नहीं चलने के कारण उनकी स्थिति खराब हो गई है। इसलिए संजय बाजार से अतिक्रमणों को हटवाया जाए। इस पर खंडपीठ ने उन्हें कहा कि वे पूर्व जस्टिस दवे व जस्टिस इसरानी की ओर से बनाए गए डक्टिंग पायलट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट और मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को पेश किया जाए।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक