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रांची, 11 अगस्त (हि.स.)। झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की ओर से गिरफ्तार किए गए विधु गुप्ता की जमानत याचिका पर रांची एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने बहस करने के लिए समय देने का आग्रह किया। जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
एसीबी की टीम ने प्रिज्म होलोग्राफी कंपनी के प्रबंध निदेशक (एमडी) विधु गुप्ता को पिछले महीने गिरफ्तार किया था।
विधु गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाला है। एसीबी ने विधु गुप्ता को 20 मई को दर्ज हुए कांड संख्या 09/25 के तहत गिरफ्तार किया है। यह शराब घोटाले में एसीबी की ओर से की गई आठवीं गिरफ्तारी है। कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने ही प्रिज्म होलोग्राफी और उसके निदेशक विधु गुप्ता को झारखंड में अवैध जनशक्ति मॉडल के सक्रिय संचालक के रूप में पेश किया था।
इस घोटाले में आबकारी लाइसेंस धारकों और झारखंड स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएसबीसीएल) की निविदाओं के लिए विधु गुप्ता की एजेंसी के माध्यम से फर्जी जनशक्ति की लगातार तैनाती की गई।
सार्वजनिक धन का गबन करने के लिए फर्जी दस्तावेजों और बढ़ाए गए वेतन दावों का भी इस्तेमाल किया गया।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak