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नई दिल्ली, 11 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में दर्ज केस को लेकर गोपनीयता बरते। जस्टिस सचिन दत्ता ने सीबीआई को ये निर्देश महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि गोपनीयता हर हाल में बरकरार रखी जानी चाहिए। दरअसल, मोइत्रा की ओर से पेश वकील ने कहा कि सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जैसे ही लोकपाल को सौंपी वैसे ही ये मीडिया को बता दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में लोकपाल और लोकायुक्त के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।
सीबीआई ने जुलाई में लोकपाल को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस मामले में सीबीआई ने 21 मार्च 2024 को महुआ मोइत्रा और कारोबारी हीरानंदानी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया था। महुआ मोइत्रा पर आरोप है उन्होंने हीरानंदानी से रिश्वत लेकर अडानी के बारे में सवाल पूछे थे और अपना लॉग-इन पासवर्ड भी हीरानंदानी से साझा किया था।
महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल से कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उनकी 8 दिसंबर 2023 लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा को पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप को सही मानते हुए संसद की सदस्यता खत्म करने की अनुशंसा की थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रभात मिश्रा