प्रेमिका को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोपित प्रेमी की सशर्त जमानत मंजूर
प्रयागराज,11 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खुदकुशी के लिए प्रेमिका को उकसाने के आरोपी कासगंज के लौखी उर्फ लोकी उर्फ लोकमान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने याची अधिवक्ता को सुनकर दिया है। अधिवक्ता का
प्रयागराज उच्च न्यायालय का छाया चित्र


प्रयागराज,11 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खुदकुशी के लिए प्रेमिका को उकसाने के आरोपी कासगंज के लौखी उर्फ लोकी उर्फ लोकमान की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने याची अधिवक्ता को सुनकर दिया है।

अधिवक्ता का कहना था कि याची को झूठा फंसाया गया है। याची व मृतका प्रेमी थे। जिससे लड़की के परिवार वाले नाराज थे। उन्होंने उसकी हत्या की और याची पर खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में कासगंज थाने में झूठी एफआईआर दर्ज कराई है। याची के अधिवक्ता का कहना था याची भागेगा नहीं,न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।

न्यायालय ने आरोप की प्रकृति, साक्ष्य व दंड की संभावना, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए याची को जमानत पाने का हकदार माना। वह 17 मार्च 25 से जेल में बंद हैं। न्यायालय ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली और उसे व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति लेकर रिहा करने का निर्देश दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे