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जयपुर, 1 अगस्त (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ता पक्ष की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को रखी है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। आगामी सुनवाई पर राज्य सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती को रद्द करने की गुहार करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में यह प्रार्थना नहीं है कि भर्ती को लेकर राज्य सरकार कोई निर्णय ले। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को व्यापक शक्तियां प्राप्त है और वह याचिका में की गई प्रार्थना से भी आगे बढक़र फैसला दे सकता है। एसओजी की रिपोर्ट मिलने के स्त्रोत नहीं बताने की राज्य सरकार की आपत्ति पर याचिकाकर्ता ने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि दस्तावेज कहां से मिले, वह सही हैं या नहीं यह महत्व रखता है। यदि दस्तावेज सही हैं तो हाईकोर्ट को जनहित में उस पर संज्ञान लेना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि गृह विभाग ने 22 मार्च, 2024 को एसओजी को पत्र लिखकर भर्ती रद्द करने के संबंध में राय मांगी थी। ऐसे में भर्ती को रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी करने के बाद अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अगस्त को तय की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक