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जयपुर, 2 अगस्त (हि.स.)। सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 पेपर लीक मामले में पांच आरोपितों मालम सिंह, नानजी, भूपेन्द्र, सविता कुमारी और भागीरथ को मिली जमानत को जब्त कर उनके जमानत-मुचलके रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने इन आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए बीएनएसएस की धारा 491 के तहत अलग से कार्रवाई खोलने के आदेश दिए हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जमानत पर रिहा पांचों आरोपित अदालत में पेश नहीं हुए हैं और ना ही इनके अधिवक्ता आए हैं। प्रकरण काफी समय से चार्ज बहस में चल रहा है। ऐसे में इन आरोपितों व इनके वकीलों की ओर से अदालत में उपस्थिति नहीं देना प्रकरण की ट्रायल को देरी कराने की मंशा को दर्शाता है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बीएस चौहान ने बताया कि 23 दिसंबर, 2022 को उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान पुलिस को सुबह करीब पांच बजे बेकरिया सर्किल पर एक बस में आरपीएससी की शिक्षक द्वितीय श्रेणी भर्ती के पेपर संबंधी दस्तावेज मिले। वहीं बस में मिले एक व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि उसके कुछ साथ सुखेर की एक होटल में ठहरे अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। पुलिस ने होटल में दबिश दी तो मंगलाराम, गोपाल और पुखराज वहां मौजूद नौ लडके और एक लडकी को प्रश्न पत्र हल करवा रहे थे। प्रकरण में आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा सहित डेढ दर्जन आरोपित हैं। मामले को लेकर बाबूलाल कटारा सहित अन्य आरोपित जेल में बंद हैं। बीते दिनों राज्य सरकार की ओर से अदालत में बाबूलाल कटारा के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की ओर से जारी अभियोजन स्वीकृति पेश की गई थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक