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इटावा,03अगस्त(हि.स.)। जनपद में ग्यारह माह पूर्व रेलवे स्टेशन के पास दिनदहाड़े हुए सनसनीखेज हत्याकांड मामले में न्यायालय ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड से रेलवे स्टेशन के पास दहशत फैल गई थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बीते 31 अगस्त 2024 को थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे स्टेशन बाजार Uमें दिनदहाड़े एक रामाकांती देवी के पुत्र की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। दिनदहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण के संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर हत्यारोपी जितेंद्र कुमार मौर्य के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था और इस प्रकरण में सतत निगरानी रखी जा रही थी। न्यायालय में गवाहों को थाना सिविल लाइन पुलिस टीम और डीजीसी शिवकुमार शुक्ला द्वारा पेश किया कर सख्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप हत्यारोपी जितेंद्र कुमार मौर्य को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित सिंह