दस्यु बलखडिया के साथ पुलिस टीम पर जानलेवा हमला मामले में दस्यु जुग्गी पटेल को छह साल की कैद
दस्यु जुग्गी पटेल


विशेष न्यायाधीश ने सुनाया निर्णय

चित्रकूट, 02 अगस्त (हि.स.)। पुलिस व एसटीएफ टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने जेल में बंद दस्यु जुग्गी पटेल को छह वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25,000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि तत्कालीन बहिलपुरवा थाना प्रभारी महेश सिंह व एंटी डकैती टीम प्रभारी मनीष जाट, दो मई 2014 को पुलिस व एसटीएफ टीम के साथ बलखडिया गैंग की तलाश में गए थे। जहां ग्राम बरुई होते हुए लखनपुर गांव की ओर बढ़ने पर कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में तालाब के समीप नजर आए, जिनकी ओर बढ़ने पर उन लोगों ने मारने के लिए ललकारते हुए फायरिंग शुरु कर दिया। जिनकी पहचान पुलिस ने दस्यु सरगना बलखडिया एवं उसके साथी कर्वी कोतवाली क्षेत्र के बरमपुर गांव के निवासी जुग्गी उर्फ नरपत पटेल, बबुली कोल, लवलेश कोल, चुन्नीलाल, रिंकू, खच्चू पटेल व लवकुश पटेल के रूप में की थी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग किए जाने पर यह सभी बदमाश भौगोलिक स्थितियों का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकले थे। बाद में दस्यु सरगना बलखडिया, बबुली कोल व लवलेश कोल आदि अलग-अलग मुठभेड़ में पुलिस के हाथों मारे गए। जबकि जुग्गी पटेल को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी दस्यु जुग्गी पटेल को छह वर्ष सश्रम कारावास के साथ 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रतन पटेल