बागपत में 30 सितंबर तक चलेगा राष्ट्र स्तरीय मध्यस्थता अभियान
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बागपत, 1 अगस्त (हि.स.)। बागपत में विधिक सेवा प्राधिकरण ने सुलह समझौते से विवादों को निपटाने के लिए अभियान चलाया है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। यह अभियान न्यायालयों के बोझ को कम करेगा। जनता को त्वरित न्याय मिलेगा।

आम नागरिकों को सुलभ, सस्ता और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बागपत जनपद न्यायालय में राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यह अभियान 1 जुलाई 2025 से संचालित हो गया है जो 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। इस अभियान का संचालन जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत श्री मनोज कुमार-III के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

इस संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बागपत श्रीमती शबिस्ताँ आकिल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के अंतर्गत आपसी सुलह-समझौते के आधार पर न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के दीवानी वाद, शमनीय आपराधिक मामले, चेक बाउंस से संबंधित वाद (धारा 138, एनआई एक्ट), धन वसूली, मोटर दुर्घटना दावे, श्रम विवाद, वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण, पेंशन, किरायेदारी, सूखाधिकार, निषेधाज्ञा और उपयुक्त अन्य सिविल वादों का समाधान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री-लिटिगेशन स्तर के मामलों यानी न्यायालय में दर्ज होने से पूर्व के विवादों को भी मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / सचिन त्यागी