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नई दिल्ली, 1 अगस्त (हि.स.)। दिल्ली उच्च न्यायालय हथियार डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में भगोड़ा घोषित करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने ये आदेश दिया।
31 जुलाई को जस्टिस गिरीश कथपलिया ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। 5 जुलाई को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने संजय भंडारी को भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़ा घोषित करने के बाद कोर्ट आरोपित की संपत्तियों की कुर्की और जब्ती की कार्रवाई शुरु करता है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिसंबर 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से संजय भंडारी के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। पूरक चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित व्यवसायी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया है। संजय भंडारी कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं। ईडी के मुताबिक उसने सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को समन जारी किया था लेकिन दोनों जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए।
ईडी के चार्जशीट में कहा गया है कि यूपीए के शासनकाल में भंडारी ने कमीशन लिया और लंदन में संपत्ति खरीदी जिसके लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के आरोपों को गलत बताया था। इस मामले में पहले ईडी ने हथियार डीलर संजय भंडारी के मनी लांड्रिंग मामले में दक्षिण दिल्ली में पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स स्थित संपत्ति को कब्जे में लिया था जो कि एसबी हॉस्पिटेलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है। ईडी ने 2017 में भंडारी और दूसरे आरोपिताें के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी