चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह की सजा और 3.90 लाख का जुर्माना
मुकेश प्रसाद सिंह का फाइल फोटो


पूर्वी सिंहभूम, 31 जुलाई (हि.स.)। प्रथम श्रेणी न्‍यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में डिमना रोड वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को दोषी करार देते हुए तीन लाख 90 हजार रुपए के आर्थिक दंड और छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

यह मामला 22 अक्टूबर 2022 को दर्ज किया गया था, जिसे गंगा टेंट हाउस, कदम निवासी प्रोपराइटर विनीत धीमान ने भारतीय दंड संहिता की धारा 138 एनआई. एक्ट के तहत न्यायालय में दायर किया था। आरोप था कि मार्च में मुकेश प्रसाद सिंह ने अपने पुत्र और पुत्री के विवाह समारोह के लिए टेंट, भोजन की व्यवस्था के लिए गंगा टेंट हाउस को कुल 13 लाख 25 हजार में कार्य सौंपा था।

कार्य पूर्ण होने के बाद अभियुक्त मुकेश सिंह ने केवल नौ लाख 25 हजार रुपए का ही भुगतान किया और शेष बकाया तीन लाख के लिए एक चेक दिया। जब शिकायतकर्ता ने वह चेक बैंक में भुगतान के लिए डाला तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने अदालत की शरण ली।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू, पंकज कुमार सिन्‍हा और बबीता जैन ने अदालत के समक्ष ठोस तर्क प्रस्तुत किया। मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक