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खरगोन, 25 जुलाई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के एक और गांव का नाम बदल दिया गया है। खरगोन जिले के अंतर्गत स्थित ग्राम मोहम्मदपुर का नाम अब बजरंगपुर कर दिया गया है। यह ऐतिहासिक एवं भावनात्मक निर्णय सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के निरंतर प्रयासों और ग्रामवासियों की सामूहिक भावना के अनुरूप लिया गया है।
सांसद पटेल ने शुक्रवार को इस संबंध में फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि हमारी सनातन आस्था, सांस्कृतिक मूल्यों और जनभावनाओं के सम्मान की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्षों से ग्रामवासी इस नाम परिवर्तन की मांग कर रहे थे, जो अब जाकर साकार हुई है। ग्रामवासियों की बाबा बजरंगबली के प्रति अटूट श्रद्धा और क्षेत्र की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को और अधिक सशक्त करने के उद्देश्य से यह नामकरण परिवर्तन किया गया है। यह निर्णय सांस्कृतिक पुनर्जागरण और परंपराओं के संरक्षण की दिशा में एक प्रेरक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
सांसद पटेल ने सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा एवं पुनर्स्थापना ही हमारा संकल्प है।
सांसद पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के खरगोन दौरे पर मैंने इसका नाम बजरंगपुर करने की मांग उठाई थी। इसके पूर्व 2022 में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया था और इन सब प्रयासों का नतीजा नाम परिवर्तन में हुआ है। उन्होंने बताया कि इस दौरान खरगोन के विभिन्न चौराहों के नाम क्रांतिवीरों के नाम पर रखे जाने की भी घोषणा की गई थी।
स्थानीय निवासी नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि उनके पूर्वज ठाकुर रतन सिंह ने 1445 में इस गांव को बसाया था, उन्होंने एक किंवदंती के बारे में बताया कि औरंगजेब के शासनकाल में उनके सेनापति ने यहां एक मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। जब ग्रामीणों ने उसे कहा कि इसे ना तोड़ा जाए तो उसने एक गाय का वध कर ग्रामीणों से कहा कि यदि यह गाय जीवित हो जाएगी तो वह ईश्वर को मान लेगा। वह गाय जीवित हो गई और सेनापति ने गो पीर बाबा का मंदिर नामकरण कर दिया और यहां का नाम भी मोहम्मदपुर कर दिया।
गौरतलब है कि खरगोन जिले के गोगावा क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदपुर का नाम पहले रतनपुर हुआ था। यहां प्राचीन स्वयंभू प्रकट हुए हनुमान की मूर्ति है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से अवर सचिव राजेश कुमार कौल ने इसका नाम बदलने से संबंधित आदेश जारी किया है। इसकी अधिसूचना भी प्रकाशित हो गई है।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर