लूटकांड के दोषी को तीन साल की सजा
सजा पाने वाला


पश्चिम सिंहभूम, 25 जुलाई (हि.स.)। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड के मामले में चाईबासा कोर्ट ने दोषी को तीन साल के कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्राथमिकी के अनुसार, वादी त्रिलोचन महाकुड़ 24 अप्रैल 2022 को दोपहर 3 बजे अपनी मोटरसाइकिल से निजी काम के लिए जैतगढ़ जा रहे थे। मुंडुई नदी के पास खराब रास्ता रहने के कारण वे धीरे-धीरे मोटरसाइकिल चला रहे थे, तभी तीन अज्ञात नकाबपोश व्यक्तियों ने पीछे से उनके सिर पर हमला कर दिया। हमले में वे बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपितों ने उनका मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट लिया और जैतगढ़ की ओर भाग गए।

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संग्रह कर इस कांड का उद्भेदन किया। पुलिस ने आरोपित नितेश चातोम्बा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा तथा आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक