डीएंडएफसीओ ने नौ दोषी फार्मा डीलरों के दवा बिक्री लाइसेंस किए निलंबित
जम्मू, 21 जून (हि.स.)। आदत बनाने वाले तत्वों वाली दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन जम्मू-कश्मीर के अधिकार प्राप्त अधिकारियों ने ऐसी दवाओं का गुप्त तरीके से कारोबार करने वाले बेईमान तत्वों की पहचान करने और उनके खिलाफ द
डीएंडएफसीओ ने नौ दोषी फार्मा डीलरों के दवा बिक्री लाइसेंस किए निलंबित


जम्मू, 21 जून (हि.स.)। आदत बनाने वाले तत्वों वाली दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन जम्मू-कश्मीर के अधिकार प्राप्त अधिकारियों ने ऐसी दवाओं का गुप्त तरीके से कारोबार करने वाले बेईमान तत्वों की पहचान करने और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया।

अभियान के दौरान यह सामने आया कि कुछ थोक फर्में जम्मू-कश्मीर के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ताओं से सीधे गुप्त तरीके से कुछ दवाइयों की खरीद में लिप्त हैं जिनमें सक्रिय तत्व के रूप में प्रीगैबलिन शामिल है जो नशे की लत का कारण बनता है।

ऐसी फर्मों के रिकॉर्ड की जांच करने पर यह स्थापित हुआ कि उन्होंने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत अनिवार्य रूप से बिक्री रिकॉर्ड को बनाए रखे बिना इन औषधीय तैयारियों को खरीदा और वितरित किया है। इसलिए नौ फार्मा डीलरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई और उनके दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित कर दिए गए।

नशे की लत लगने की संभावना वाले 13,58 लाख रुपये से अधिक मूल्य के औषधीय उत्पादों के स्टॉक को भी सप्लाई चेन से जब्त किया गया है ताकि उन्हें खतरनाक तत्वों के हाथों में जाने से बचाया जा सके और उन्हें न्यायालय से हिरासत में रखने की अनुमति प्राप्त की गई है। राज्य औषधि नियंत्रक जम्मू-कश्मीर लोतिका खजूरिया ने इस तरह की प्रथाओं के खिलाफ चेतावनी दी है। कोई भी व्यक्ति/फर्म जम्मू-कश्मीर के बाहर स्थित आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं से सीधे तौर पर गुप्त तरीके से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या कूरियर सेवा प्रदाताओं/स्पीड पोस्ट आदि के माध्यम से आदत बनाने वाले तत्वों से युक्त कम-ज्ञात ब्रांडों की दवाइयों की खरीद में शामिल नहीं होगा। यदि किसी उल्लंघन की सूचना दी जाती है तो दोषियों के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपनाई गई शून्य-सहिष्णुता नीति के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा जिसके लिए ऐसे लाइसेंस रद्द करने और कानूनी आदेश की आवश्यकता है। अधिकारियों ने यह चेतावनी दी है।

हिन्दुस्थान समाचार / अमरीक सिंह