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हमीरपुर, 02 जून (हि.स.)। सदर कोतवाली के कुछेछा में पेट्रोल पंप लूट में शामिल चार आरोपितों के खिलाफ चौदह वर्ष पूर्व गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट ए.के. खरवार ने सोमवार को गैंग लीडर सहित चारों आरोपितों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास की सजा व 10-10 हजार जुर्माना लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रामऔतार गौतम ने हमराह के साथ गश्त के दौरान 28 फरवरी 2011 को सदर कोतवाली में 20 जनवरी को कुछेछा स्थित पेट्रोल पंप लूट की घटना में शामिल गोंदीलाल उर्फ नीरज पुत्र सुरेश यादव, मिलन उर्फ राममिलन पुत्र रामसनेही निवासी नई बस्ती सुमेरपुर, नरेश पुत्र जगत सिंह निवासी हरदौली थाना सजेती व अमर सिंह पुत्र कालका यादव निवासी खंडौत थाना जलालपुर को गिरफ्तार कर लूटी गई रकम बरामद करने के बाद इनके खिलाफ गैंगेस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद चारों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट ए.के. खरवार ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए आरोपित गोंदीलाल उर्फ नीरज, मिलन उर्फ राममिलन, नरेश व अमर सिंह को दोषी मानते हुए चारों को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज मिश्रा