Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पश्चिम सिंहभूम, 2 जून (हि.स.)। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना क्षेत्र के मेदासाई गांव में रिश्ते के भाई की ओर से नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पोक्सो अदालत ने सोमवार को आरोपित सुमित गोप उर्फ पिंटू गोप को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है।
यह घटना 28 मई 2024 को उस समय हुई जब आरोपित, जो पीड़िता का रिश्तेदार था, उसके घर आया और परिजनों ने भरोसे के साथ उसे दूसरे गांव भेजा। रास्ते में सुनसान जंगल से गुजरते हुए आरोपित ने पीड़िता के साथ अश्लील बातें की और विरोध पर चाकू दिखाकर धमकाते हुए जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया।
घटना के बाद आरोपित ने पीड़िता को धमकाया कि अगर किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देगा। डर से सहमी पीड़िता ने घर पहुंचकर आपबीती बताई। परिजन तुरंत मनोहरपुर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया और साक्ष्यों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद पाठक