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प्रयागराज, 02 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बिकरू कांड में आरोपित जयकांत बाजपेई को राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी शर्तों के साथ मंजूर कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने जयकांत बाजपेई की दूसरी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है। पांच वर्ष से जेल में बंद जयकांत बाजपेई की दूसरी जमानत अर्जी में कहा गया था कि वह कानपुर नगर के चौबेपुर थाने में दर्ज बिकरू कांड की एफआईआर में आरोपित है। इस मामले में उसकी पहली जमानत अर्जी 30 मई 2023 को खारिज कर दी गई थी। कहा गया कि बिकरू में दो जुलाई 2020 की घटना में हुई आठ पुलिस वालों की हत्या की एफआईआर में 21 नामजद और 60-70 अज्ञात आरोपित हैं। याची के वकील ने कोर्ट को बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष के 102 गवाह हैं और अब तक उनमें से केवल 13 की परीक्षा की गई है। सह अभियुक्त उमा शंकर यादव उर्फ टांके की पहली जमानत अर्जी खारिज होने के बाद गत आठ मई को दूसरी अर्जी मंजूर कर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है।
कहा गया ट्रायल के जल्दी निस्तारण की सम्भावना बहुत कम है। साथ ही जिन आरोपितों की जमानत पहले खारिज कर दी गई थी, उन्हें इस न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है। याची का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 20 जुलाई 2020 से जेल में बंद है। इसलिए उसकी जमानत मंजूर की जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जयकांत बाजपेई की जमानत शर्तों के साथ मंजूर कर ली।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे