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-राज्य सरकार व शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करने का मिला समय
प्रयागराज, 02 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घर से भाग कर शादी करने वाले प्रेमी युगल की विवेचना में सहयोग की शर्त पर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार व शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जबाब मांगा है। याचिका की सुनवाई छह हफ्ते बाद होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति आर एम एन मिश्र की खंडपीठ ने श्रीमती श्रेया केसरवानी व एक अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि चित्रकूट के कर्वी कोतवाली में धारा 363, 366ए आई पी सी के तहत 11 जून 2023 को एफआईआर दर्ज की गई थी। लड़की का अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। प्रेमी युगल के अधिवक्ता ने कहा कि दोनों वयस्क हैं। स्वेच्छा से वैवाहिक बंधन में हैं। विवाह पंजीकरण की अर्जी भी दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे