नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति दो, पद रिक्त नहीं तो सृजित करो-हाईकोर्ट
हाईकोर्ट जयपुर


जयपुर, 2 जून (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में याचिकाकर्ता को एससी तलाकशुदा कोटे में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि यदि भर्ती के पद रिक्त नहीं है तो याचिकाकर्ता के लिए पद सृजित किया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश सुनील कुमारी सामरिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती-2023 में एससी महिला तलाकशुदा कोटे में भाग लिया था। भर्ती की अंतिम मेरिट लिस्ट 6 दिसंबर 2024 को जारी हुई। इसमें याचिकाकर्ता के एससी महिला-तलाकशुदा कोटे की अंतिम कट ऑफ से ज्यादा अंक थे। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसने अपने तलाक की डिक्री के दस्तावेज दिखा दिए, लेकिन उसे अंतिम कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के बाद भी उसकी केटेगरी में नियुक्ति नहीं दी गई। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसके अंतिम कट ऑफ से ज्यादा अंक हैं, लेकिन फिर भी नियुक्ति नहीं दी। इसलिए उसे नर्सिंग ऑफिसर पद पर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने पद रिक्त नहीं होने पर याचिकाकर्ता के लिए पद सृजित कर समस्त परिलाभों के साथ नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / पारीक