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बेंगलुरू, 13 जून (हि.स.)। कर्नाटक के धारवाड़ जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की हत्या मामले में कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी को जेल भेज दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विनय कुलकर्णी की जमानत रद्द करते हुए एक हफ्ते के अंदर कोर्ट में सरेंडर होने का निर्देश दिया था। इसी सिलसिले में शुक्रवार को बेंगलुरू के एमपी एमएलए की विशेष अदालत में विनय कुलकर्णी के सरेंडर करने के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने उन्हें अपनी गिरफ्त में लेकर परप्पना अग्रहारा जेल भेज दिया है।
कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एमपी एमएलए की विशेष अदालत में सरेंडर किया था। हालांकि, उन्होंने कोर्ट से मोहलत देने का आग्रह किया लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी गई। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 जून को कुलकर्णी की जमानत रद्द करते हुए एक हफ्ते के भीतर उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।
दरअसल, विनय कुलकर्णी पर गवाहों को प्रभावित करने का आरोप लगा था। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द करने की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि कुलकर्णी ने गवाहों को प्रभावित करके जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने योगेश गौड़ा की हत्या में कथित संलिप्तता के लिए नवंबर 2020 में विनय कुलकर्णी को गिरफ्तार किया था। भाजपा के जिला पंचायत सदस्य योगेश गौड़ा की जून 2016 में धारवाड़ जिले में उनके जिम में हत्या कर दी गई थी। सितंबर 2019 में राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश महादेवप्पा