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कोलकाता, 13 जून (हि.स.)। एनआईओएस से डीएलएड (डिप्लोमा इन एलीमेंटरी एजुकेशन) पास अभ्यर्थियों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे उम्मीदवार भी वर्ष 2022 की प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) से डीएलएड पास कर चुके योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को एक अतिरिक्त मेरिट लिस्ट तैयार करनी होगी। इसके आधार पर उनकी भर्ती प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि एनआईओएस से डीएलएड पास सैकड़ों उम्मीदवारों को 2022 की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया था, जिसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश के बाद इस वर्ग को भर्ती में भाग लेने की सशर्त अनुमति मिली थी।
हालांकि, 30 मई को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक अधिसूचना में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के नाम दस्तावेज़ सत्यापन सूची में शामिल किए गए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे भर्ती प्रक्रिया को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया था।
अब हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भर्ती में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता बने उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि सभी एनआईओएस डीएलएड पास अभ्यर्थी भाग लेने के पात्र हैं। अदालत के इस आदेश के बाद भर्ती की आस लगाए बैठे अनेक अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट का यह निर्देश पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े एक लंबे विवाद में अहम मोड़ माना जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर