पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर हाई कोर्ट ने लगाया 8000 का जुर्माना
फाइल फोटो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा


रांची, 12 जून( हि.स.)। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से निचली अदालत की ओर से आरोप गठित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने चौथी बार फिर से मधु कोड़ा की ओर से उनके अधिवक्ता की ओर से समय मांगे जाने पर 8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पक्ष रखा।

इससे पहले तीसरी बार समय मांगे जाने पर मधु कोड़ा पर 4000 रुपए का जुर्माना लगा था वहीं, 17 जनवरी, 2025 को समय मांगे जाने पर 2000 रुपए और 13 दिसंबर, 2024 को 1000 रुपए का जुर्माना कोर्ट ने लगाया था। जुर्माना की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा) में जमा करने का निर्देश हुआ था।

वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपये मिले थे। इस परियोजना के तहत झारखंड के छह जिलों के 27,359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था। आरोप है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की ब्लैक लिस्टेड कंपनी आईवीआरसीएल को काम दिया था। इस संबंध में कंपनी के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपये घूस लिया था। इसके अलावा कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दे दिया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है, इसमें मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई, 2013 को जमानत मिली थी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे