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नई दिल्ली, 10 जून (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक अदालत में एक महिला जज के साथ गाली-गलौच करने के मामले में एक वकील को मिली 18 महीने की कैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर ्दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली वेकेशन बेंच ने कहा कि कोर्ट रूम में महिला जज के साथ ऐसे व्यवहार को कैसे सहन किया जा सकता है।
दिल्ली की एक निचली अदालत में 30 अक्टूबर, 2015 को ट्रैफिक चालान के मामले में जब महिला जज ने सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया तो वकील संजय राठौर ने महिला जज को भला-बुरा कहा। वकील संजय राठौर को निचली अदालत ने 18 माह की सजा मुकर्रर की थी। निचली अदालत के फैसले को आरोपी वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 26 मई को निचली अदालत के फैसले में कोई भी दखल देने से इनकार करते हुए सजा कम करने की मांग खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को आरोपी वकील ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
हिन्दुस्थान समाचार/संजय
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हिन्दुस्थान समाचार / अमरेश द्विवेदी