धौला कुआं गैंगरेपः उम्रकैद की सजा के खिलाफ दोषी शाहिद की याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को
दिल्ली हाई कोर्ट


नई दिल्ली, 11 जून (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने धौला कुआं गैंगरेप मामले में एक दोषी शाहिद ऊर्फ बिल्ली को मिली उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब किया है। जस्टिस गिरीश कथपलिया ने दिल्ली पुलिस को दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को करने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी छूट के करीब 13 साल हिरासत में गुजारे हैं। हालांकि, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता शाहिद ऊर्फ बिल्ली को कल यानि 12 जून को सरेंडर करने से छूट दे दी। हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी को कैंसर है, जिसके बाद सरकार ने उसे फरलो पर रिहा करने का आदेश दिया था। शाहिद ने फरलो की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की बेटी के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज पर गौर करने के बाद 12 जून को सरेंडर करने से छूट दी। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तिथि तक सरेंडर करने से छूट दे दी।

दो फरवरी 2018 को हाई कोर्ट ने धौला कुआं गैंगरेप के सभी पांच दोषियों को निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। मामला 2010 का है, जब कॉल सेंटर में काम करने वाली एक 30 वर्षीय महिला के ऑफिस से लौटते वक्त धौला कुआं इलाके से अपहरण कर गैंगरेप किया गया था। हाई कोर्ट ने जिन आरोपितों की उम्रकैद की सजा पर मुहर लगाई थी, उनमें उस्मान ऊर्फ काले, शमशाद ऊर्फ खुटकन, शाहिद ऊर्प छोटा बिल्ली, इकबाल उर्फ बड़ा बिल्ली और कमरुद्दीन ऊर्फ मोबाइल शामिल हैं। ये सभी हरियाणा के मेवात इलाके के रहने वाले हैं ।

उल्लेखनीय है कि द्वारका कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2017 को पांचों आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इन पर आरोप था कि उन्होंने कॉल सेंटर में काम करनेवाली युवती जब अपनी गाड़ी से उतरकर अपने घर पैदल जा रही थी तो उसका अपहरण कर लिया। आरोपित उसे मंगोलपुरी ले गए वहां उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपित उसे मंगोलपुरी में ही एक सुनसान जगह छोड़कर फरार हो गए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजय

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हिन्दुस्थान समाचार / पवन कुमार