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--कोर्ट ने पूछा, दर्ज एफआईआर की विवेचना में अब तक क्या उठाए कदम
प्रयागराज, 11 जून (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीसीपी यमुनापार व एसएचओ थाना नैनी प्रयागराज को 12 जून को 12.45 बजे दिन में इस स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया है कि अब तक अपराध की विवेचना में क्या कदम उठाए हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर तथा न्यायमूर्ति पी के गिरी की खंडपीठ ने रानू तिवारी उर्फ देवेंद्र कुमार तिवारी व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका की सुनवाई के दौरान आकाश मिश्र अधिवक्ता जिन पर पुलिस ने हमला किया था, हाजिर हुए और कोर्ट का 30 मई 25 का आदेश पेश किया। जिसमें कोर्ट ने दर्ज दोनों एफआईआर की निष्पक्ष, उचित व शीघ्र विवेचना करने का आदेश दिया है तथा सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। जिसका पालन न करने की शिकायत पर कोर्ट ने डीसीपी व एसएचओ को तलब किया है। दोनों पुलिस अधिकारियों को आदेश की जानकारी सीजेएम प्रयागराज के मार्फत प्राप्त कराने का भी निर्देश दिया गया है। याचिका की सुनवाई 12 जून को होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रामानंद पांडे