शराब घोटालाः विनय चौबे की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 13 जून को सुनवाई
फाइल फोटो हाई कोर्ट


रांची, 11 जून( हि.स.)। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे की ओर से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में 13 जून को सुनवाई होगी। यह मामला हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सूचीबद्ध है। विनय चौबे की ओर से अधिवक्ता देवेश अजमानी पक्ष रखेंगे।

विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा है कि गिरफ्तारी के पहले जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, उसे एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने फॉलो नहीं किया है। आरोपित को गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, जो विनय चौबे को नहीं बताया गया था। उनकी गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का भी पालन नहीं हुआ है। इसलिए गिरफ्तारी को निरस्त किया जाए।

दरअसल, 20 मई को विनय चौबे और तत्कालीन संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को करीब 38 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद रांची एसीबी ने मामले में वर्ष 2024 में प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी। आरोप सही पाए जाने पर मामले में विजिलेंस ने काण्ड संख्या 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

उल्लेखनीय है कि झारखंड में वर्ष 2022 में नई उत्पाद नीति बनी। यह छत्तीसगढ़ के मॉडल के तर्ज पर बनाई गई। इसके बाद राज्य में छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट हावी हो गये। थोक शराब की बिक्री पर छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट का कब्जा था। लाभ पहुंचाने के लिए देसी और विदेशी शराब का ठेका किसी खास सिंडिकेट को दिया गया, जिसके एवज में अधिकारियों को मोटी कमीशन लेते थे। इससे झारखंड सरकार को करीब 38 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में अबतक पांच लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे